शिक्षक और शिक्षिकाएं तबादले के लिए 20 जून तक करें आवेदन, ये हैं प्रमुख शर्तें

शिक्षक और शिक्षिकाएं तबादले के लिए 20 जून तक करें आवेदन, ये हैं प्रमुख शर्तें

लखनऊ :प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षक और शिक्षिकाएं गंभीर बीमारी, दिव्यांगता तथा पति-पत्नी के एक ही विभाग में कार्यरत होने जैसी विशेष परिस्थितियों में ही अंतरजनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया जारी करते हुए सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को शिक्षकों से आवेदन लेकर 20 जून तक परिषद को भेजने के निर्देश दिए हैं।

 

खास बात यह है कि इस बार स्थानांतरण के लिए न्यूनतम सेवा अवधि की कोई बाध्यता नहीं रखी गई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण के लिए शुक्रवार को प्रपत्र भी जारी कर दिया है। फर्जी दस्तावेज पाए जाने पर संबंधित शिक्षक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रमुख निर्देश

बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, शिक्षक या शिक्षिका स्वयं, उनके पति/पत्नी या अविवाहित पुत्र-पुत्री के कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांग होने की स्थिति में स्थानांतरण के पात्र होंगे।

बेसिक शिक्षक

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से होगा आवेदन।

 

न्यूनतम सेवा अवधि की बाध्यता नहीं।

 

फर्जी दस्तावेज पर होगी कार्रवाई।

 

ये हैं प्रमुख शर्तें

अंतरजनपदीय स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण व नगर सेवा संवर्ग तथा नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में ही होगा।

 

केवल नियमित शिक्षक और शिक्षिकाएं ही आवेदन कर सकेंगे।

 

स्थानांतरित जिले में जाने वाले शिक्षक को शपथपत्र देना होगा कि वह नई वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे स्थान स्वीकार करेगा और भविष्य में कोई दावा नहीं करेगा।

 

पदोन्नति प्राप्त शिक्षक या शिक्षिका उसी जिले के लिए आवेदन कर सकेंगे, जहां उनकी मूल नियुक्ति तिथि के आधार पर पदोन्नति की पात्रता बनती हो।

 

इसके लिए मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र देना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार शिक्षक, शिक्षिका या उनके अविवाहित पुत्र-पुत्री के कैंसर से पीड़ित होने या थैलेसीमिया से होने की स्थिति में भी तबादले के लिए आवेदन किया जा सकेगा।

 

इसके लिए सरकारी अस्पताल का प्रमाणपत्र देना होगा। यदि उपचार निजी अस्पताल में चल रहा हो तो सक्षम सरकारी अधिकारी का प्रमाणपत्र भी देना होगा।

 

यदि पति-पत्नी दोनों परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक हैं और उनमें से कोई एक स्थानांतरण चाहता है, तो संबंधित जिले में शिक्षक-छात्र अनुपात को ध्यान में रखते हुए तबादला किया जा सकेगा। इसके लिए विवाह प्रमाणपत्र या सेवा पुस्तिका की प्रति तथा सेवा संबंधी प्रमाणपत्र देना होगा।

 

अविवाहित पुत्र या पुत्री के आधार पर आवेदन करने वाले शिक्षकों को 100 रुपये के स्टांप पर शपथपत्र भी देना होगा।

बीएसए सभी आवेदन और संलग्न अभिलेखों को एक जिप फाइल बनाकर परिषद की ईमेल [email protected] पर 20 जून तक भेजेंगे। निर्धारित तिथि के बाद या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

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