वरिष्ठ शिक्षक होंगे सरप्लस, 26 जून तक मांगी गई सूची, हाईकोर्ट आदेश के बाद शासन ने जारी किए निर्देश

वरिष्ठ शिक्षक होंगे सरप्लस, 26 जून तक मांगी गई सूची, हाईकोर्ट आदेश के बाद शासन ने जारी किए निर्देश

लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चल रही शिक्षक तबादला प्रक्रिया के बीच एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में शासन ने सभी जिलाधिकारियों को सरप्लस शिक्षकों की सूची तैयार कर निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

इस फैसले का असर हजारों शिक्षकों पर पड़ सकता है, क्योंकि अतिरिक्त शिक्षकों की पहचान कर उनका दूसरे विद्यालयों में समायोजन किया जाएगा। इसी कारण फिलहाल तबादला प्रक्रिया को भी अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।

वरिष्ठ शिक्षकों को माना जाएगा सरप्लस

बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों के अनुसार जिन विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात निर्धारित मानक से अधिक है, वहां अतिरिक्त शिक्षकों की पहचान की जाएगी। ऐसे मामलों में सबसे वरिष्ठ शिक्षक को सरप्लस श्रेणी में रखते हुए दूसरे विद्यालय में भेजा जा सकता है।

यह प्रक्रिया ‘फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट’ सिद्धांत के आधार पर लागू की जाएगी। यानी संबंधित विद्यालय में सबसे पहले नियुक्त हुए शिक्षक को प्राथमिकता के आधार पर सरप्लस माना जाएगा।

डीएम करेंगे सत्यापन और आपत्तियों का निस्तारण

अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्राप्त आंकड़ों का सत्यापन समयबद्ध तरीके से किया जाए। साथ ही शिक्षकों की ओर से आने वाली आपत्तियों का भी निस्तारण किया जाए ताकि सूची पूरी तरह पारदर्शी और तथ्यात्मक रहे।

शासन ने 26 जून तक सत्यापित सूची उपलब्ध कराने को कहा है। इसके लिए जिला स्तर पर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं।

न्यूनतम शिक्षक संख्या सुनिश्चित करने पर जोर

नई व्यवस्था के तहत यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी विद्यालय में शिक्षकों की संख्या न्यूनतम मानक से कम न हो। प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम दो शिक्षक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम तीन शिक्षकों की तैनाती अनिवार्य रखी जाएगी।

इस कदम का उद्देश्य उन विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ाना है जहां अभी भी शिक्षक संख्या अपेक्षाकृत कम है।

30 अप्रैल के आंकड़ों के आधार पर होगी कार्रवाई

सरप्लस शिक्षकों की पहचान के लिए 30 अप्रैल तक उपलब्ध छात्र और शिक्षक संख्या के आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा। शासन ने सभी जिलों से निर्धारित प्रारूप में official details उपलब्ध कराने को कहा है ताकि प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके।

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