फर्जी दस्तावेज पेश करने पर बिजनौर के BSA और टीचर पर केस दर्ज करने के आदेश, पढ़िए सूचना

फर्जी दस्तावेज पेश करने पर बिजनौर के BSA और टीचर पर केस दर्ज करने के आदेश, पढ़िए सूचना

बिजनौर: बिजनौर में विशेष सत्र न्यायाधीश कल्पना पांडेय ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) BSA बिजनौर और सेवानिवृत्त शिक्षिका राजबाला के खिलाफ आपराधिक प्रकीर्णन वाद दर्ज करने का आदेश दिया है।शिक्षा विभाग shiksha vibhag से मिली जानकारी information के मुताबिक, बिजनौर के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पॉक्सो कोर्ट में विचाराधीन सरकार Government बनाम नकुल आदि थाना नूरपुर के मुकदमे से जुड़ा मामला है। 

सुनवाई के दौरान कोर्ट Court ने पूर्व माध्यमिक विद्यालय vidalaya अथाई अहीर, विकास क्षेत्र नूरपुर के प्रधानाचार्य को मुकदमे से संबंधित दस्तावेज documents प्रस्तुत करने का निर्देश दिए थे। आरोप है कि विद्यालय की तत्कालीन प्रभारी अध्यापिका राजबाला ने कोर्ट में मिथ्या दस्तावेज document पेश किए। इसके बाद न्यायालय ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA बिजनौर को जांच कर स्पष्ट रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था।

जांच के बाद बीएसए BSA कार्यालय की ओर से शिक्षिका राजबाला के संबंध में एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। हालांकि, न्यायालय इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हुआ और इसमें कई खामियां तथा लापरवाही पाई। विशेष न्यायाधीश कल्पना पांडेय ने मामले में लापरवाही बरतने और संतोषजनक जवाब पेश नहीं करने को गंभीर मानते जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA बिजनौर और सेवानिवृत्त प्रभारी अध्यापिका राजबाला के खिलाफ आपराधिक प्रकीर्णन वाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

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