PPF अकाउंट बंद हो गया? अब इसमें रखें पैसों का क्या होगा; कैसे करें इसे दोबारा चालू, आइए जानें
पीपीएफ PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) एक सुरक्षित निवेश विकल्प है। इसके जरिए आप लंबे समय तक पैसा Paisa निवेश कर सकते हैं। क्योंकि यह एक सरकारी स्कीम Scheme है, इसलिए आपके पैसे इसमें पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं।लेकिन तब क्या होगा जब आपका पीपीएफ PPF खाता बंद account close हो जाए। सबसे बड़ा सवाल है कि बंद close होने पर इस खाते में पड़े आपके पैसों का क्या होता है? सबसे पहले जानते हैं कि किन स्थितियों की वजह से पीपीएफ खाता इनएक्टिव हो जाता है।
क्यों पड़ जाता है बंद?
आपको बता दें कि अगर कोई लाभार्थी पीपीएफ PPF खाते Account में एक साल Year में न्यूनतम 500 रुपये rupye निवेश करने में असमर्थ रहता है तो ऐसी स्थिति में पीपीएफ अकाउंट PPF Account इनएक्टिव हो जाता है। अब सवाल है कि अगर खाता Account इनएक्टिव हो जाए तो इसमें पड़े पैसों का क्या होगा?
खाते में पड़े पैसों का क्या होगा?
क्योंकि यह एक सरकारी स्कीम scheme है, इसलिए इसमें पड़े पैसे पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। आपको इन पैसों paiso पर ब्याज भी मिलेगा। लेकिन आप अकाउंट के तहत मिलने वाले अन्य फायदे जैसे पीपीएफ PPF के जरिए लोन loan लेना या मैच्योरिटी से पहले निकासी नहीं कर सकते। अब जानते हैं कि अगर आप अकाउंट Account फिर से चालू करना चाहते हैं तो इसका क्या प्रोसेस है?
कैसे करें चालू?
आपको पीपीएफ PPF खाता Account फिर से चालू करने के लिए उस बैंक या पोस्ट ऑफिस Post office जाना होगा। जहां आपने इसे शुरू किया था।
अब आपको अकाउंट Account खोलने के लिए शुल्क और न्यूनतम जमा राशि देनी होगी।
उदाहरण के लिए अगर आपने 3 साल Year तक शून्य रुपये rupye जमा किए है तो 3 साल Year का शुल्क 150 रुपये (एक साल का 50 रुपये) और 3 साल Year में जमा होने वाली न्यूनतम जमा राशि 1500 रुपये rupye (500 रुपये प्रति वर्ष) देनी होगी।
इसके साथ ही आपको बैंक मैनेजर bank manager या पोस्ट ऑफिस अधिकारी को खाता Account फिर से चालू करने के लिए एप्लीकेशन Application भी देना होगा।