PPF में बच्चों के नाम करें निवेश: 15 साल में बन सकता है ₹40 लाख का फंड; जानें -नियम और फायदे

PPF में बच्चों के नाम करें निवेश: 15 साल में बन सकता है ₹40 लाख का फंड; जानें -नियम और फायदे

अगर आप अपने बच्चे की पढ़ाई Study या शादी के लिए बिना किसी जोखिम के बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तो पीपीएफ (PPF) एक शानदार स्कीम scheme है. इसमें सुरक्षित निवेश के साथ-साथ चक्रवृद्धि ब्याज (Compounding Interest) का जबरदस्त फायदा मिलता है.

अकाउंट खोलने के जरूरी नियम

एक माता या पिता अपने नाम के अलावा सिर्फ एक ही नाबालिग बच्चे के नाम पर PPF अकाउंट Account खोल सकते हैं. अगर आपके दो बच्चे हैं, तो एक का अकाउंट Account पिता और दूसरे का माता खुलवा सकती हैं. यह अकाउंट Account 15 साल Year में मैच्योर होता है.

इसके बाद भी अगर पैसे paiso की जरूरत न हो, तो इसे 5-5 साल Year के ब्लॉक में आगे बढ़ाया जा सकता है. बच्चा कब बनेगा मालिक? जब बच्चा 18 साल (Major) का हो जाएगा, तब एक एप्लीकेशन Application देकर अकाउंट Account का स्टेटस status बदलना होगा. इसके बाद वह अपना अकाउंट Account खुद हैंडल handle कर सकेगा.

निवेश की सीमा

यहां एक बारीक नियम है जिसे समझना जरूरी है. एक साल Year में न्यूनतम ₹500 और अधिकतम ₹1.5 लाख lakh जमा किए जा सकते हैं. यदि माता-पिता का अपना भी PPF अकाउंट Account है, तो उनके खुद के खाते और बच्चे के खाते Account को मिलाकर कुल जमा राशि ₹1.5 लाख lakh सालाना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

टैक्स में ‘ट्रिपल’ फायदा

PPF उन चुनिंदा स्कीम्स scheme में से है जहां निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी की पूरी राशि टैक्स फ्री Tax free होती है. आयकर की धारा 80C के तहत आपको छूट का लाभ मिलता है

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