इन महिलाओं को सरकार देती है 12000 रुपए सालाना, कैसे उठाएं योजना का लाभ? जानिए नियम
उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh की योगी सरकार महिलाओं mahilaon के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है. इसी दिशा में निराश्रित महिला (विधवा) पेंशन योजना Yojna के तहत 40.32 लाख से ज्यादा विधवा महिलाओं mahilaon को आर्थिक सहायता दी जा रही है, ताकि पति की मौत के बाद उन्हें आजीविका में सहारा मिल सके. यह योजना Yojna महिला कल्याण विभाग vibhag ने चलाई है.
योजना का मकसद क्या है?
इस योजना Yojna के तहत जरूरतमंद विधवा महिलाओं mahilaon को सीधी आर्थित मदद मिलेगी.
महिलाएं आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए प्रेरित होंगी.
कितनी महिलाओं को मिला लाभ?
अब तक 40 लाख lakh 32 हजार 629 महिलाएं mahilaon इस योजना Yojna से लाभ मिल गया है.
साथ ही 2016-17 से पहले लगभग 17.31 लाख lakh लाभार्थी थे.
अब संख्या बढ़कर 40.32 लाख lakh से ज्यादा हो गई है.
कैसे मिलती है पेंशन?
पेंशन Pension की बात करें तो साल Year में 4 किस्तों में पैसे दिए जाते हैं.
यानी हर 3 महीने mahine के पैसे एक साथ ट्रांसफर transfer होते हैं.
अप्रैल-जून
जुलाई-सितंबर
अक्टूबर-दिसंबर
जनवरी से मार्च तक
पैसा Paisa सीधे आधार लिंक बैंक खाते Account में PFMS के जरिए जाता है
कितनी मिलती है पेंशन?
पहले 500 हर महीने mahine मिलते थे.
लेकिन 2012 से बढ़ाकर 1000 प्रति माह कर दिए है.
कौन ले सकता है लाभ?
सबसे जरूरी महिला उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh की स्थायी निवासी होनी चाहिए.
साथ ही पति का निधन हो गया हो.
महिला की उम्र 18 साल Year से ज्यादा होनी चाहिए.
ध्यान रहें परिवार family की सालाना आय 2 लाख lakh से कम होनी चाहिए.
इस योजना Yojna के तहत सरकार Government का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र महिला योजना Yojna से वंचित न रहे और साथ ही महिलाओं mahilaon को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है.