शिक्षकों के लिए बड़ी जानकारी: CL, EL, Medical Leave समेत 7 तरह के अवकाश के नियम जानिए

शिक्षकों के लिए बड़ी जानकारी: CL, EL, Medical Leave समेत 7 तरह के अवकाश के नियम जानिए

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए अवकाश से जुड़े नियमों को लेकर अक्सर जानकारी की कमी रहती है। अलग-अलग परिस्थितियों में मिलने वाले अवकाश जैसे आकस्मिक अवकाश (CL), अर्जित अवकाश (EL), चिकित्सा अवकाश, मातृत्व अवकाश और बाल देखभाल अवकाश के नियमों को समझना जरूरी है।

इन अवकाशों का लाभ लेने के लिए संबंधित अधिकारी की अनुमति और विभागीय नियमों का पालन करना होता है। यहां प्रमुख 7 प्रकार के अवकाशों की जानकारी दी गई है।

आकस्मिक अवकाश (Casual Leave – CL)

परिषदीय विद्यालयों के स्थायी कर्मचारियों को एक शैक्षिक सत्र में 14 आकस्मिक अवकाश मिलने का प्रावधान बताया गया है।

इस अवकाश की स्वीकृति प्रधानाध्यापक स्तर से की जाती है। यदि 4 से अधिक CL एक साथ लेने हों तो खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) की अनुमति आवश्यक हो सकती है। विशेष परिस्थितियों में एक साथ अधिक अवकाश लेने की व्यवस्था भी बताई गई है।

अर्जित अवकाश (Earned Leave – EL)

अर्जित अवकाश कर्मचारियों को सेवा नियमों के अनुसार दिया जाता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रत्येक सेवा वर्ष में 1 EL का प्रावधान बताया गया है।

इसका उपयोग आवश्यकता के अनुसार किया जा सकता है और इसकी स्वीकृति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) स्तर से होती है।

गर्भसमापन अवकाश (Abortion Leave)

महिला कर्मचारियों के लिए गर्भसमापन की स्थिति में अवकाश का प्रावधान है। इसके अंतर्गत 42 दिन तक के अवकाश की जानकारी दी गई है।

यह अवकाश सेवा अवधि के दौरान आवश्यकता पड़ने पर लिया जा सकता है।

बाल देखभाल अवकाश (Child Care Leave)

महिला कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए Child Care Leave की सुविधा दी जाती है।

इसके तहत पूरे सेवाकाल में दो बच्चों के लिए कुल 730 दिन तक अवकाश का प्रावधान बताया गया है। इसकी स्वीकृति BSA स्तर से होती है। एक बार में अधिकतम 30 दिन और एक सत्र में सीमित बार लेने की व्यवस्था बताई गई है।

मातृत्व अवकाश (Maternity Leave)

महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश की सुविधा दी जाती है। इसके अनुसार दो बच्चों तक प्रत्येक बच्चे के लिए 180 दिन का अवकाश मिल सकता है।

दो बच्चों के लिए कुल 360 दिन तक लाभ लेने का प्रावधान बताया गया है। विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त नियम लागू हो सकते हैं।

चिकित्सा अवकाश (Medical Leave)

चिकित्सा कारणों से शिक्षक और कर्मचारी मेडिकल लीव ले सकते हैं।

पूरे सेवाकाल में अधिकतम 365 दिन तक चिकित्सा अवकाश का प्रावधान बताया गया है। 42 दिन तक की स्वीकृति BEO स्तर से और अधिक अवधि के लिए BSA स्तर से अनुमति का उल्लेख किया गया है। इसके लिए चिकित्सा प्रमाण-पत्र आवश्यक हो सकता है।

असाधारण अवकाश (Extra Ordinary Leave – EOL)

विशेष परिस्थितियों में Extra Ordinary Leave का प्रावधान होता है।

इसके तहत पूरे सेवाकाल में अधिकतम 5 वर्ष तक अवकाश की व्यवस्था बताई गई है। सामान्य स्थिति में लगातार 3 वर्ष से अधिक अवकाश नहीं दिया जाता। बीमारी, अध्ययन या अन्य निर्धारित कारणों में इसका उपयोग किया जा सकता है।

ध्यान रखने वाली बातें

परिषदीय विद्यालयों के कर्मचारियों के लिए कुछ अन्य अवकाश जैसे निर्बंधित अवकाश, प्रतिकर अवकाश और अध्ययन अवकाश लागू नहीं होने की जानकारी दी गई है।

अवकाश लेने से पहले शिक्षक और कर्मचारी संबंधित सेवा नियम, विभागीय निर्देश और सक्षम अधिकारी की अनुमति जरूर सुनिश्चित करें, ताकि आगे किसी प्रशासनिक समस्या का सामना न करना पड़े।

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