छुट्टियों में ड्यूटी करने वाले शिक्षकों को बड़ी राहत! मिलेगा अतिरिक्त अवकाश 😲
मध्यप्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा शिक्षकों के हित में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत अब यदि शिक्षक संवर्ग के लोक सेवकों को विश्रामावकाश (छुट्टियों) के दौरान किसी शासकीय कार्य के लिए ड्यूटी पर बुलाया जाता है, तो उन्हें अर्जित अवकाश (Earned Leave) का लाभ दिया जाएगा।
क्या है पूरा मामला?
लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश (गौतम नगर, भोपाल) से जारी आदेश में बताया गया है कि शिक्षकों को अक्सर जनगणना, निर्वाचन और अन्य गैर-शैक्षणिक कार्यों के लिए छुट्टियों के दौरान भी ड्यूटी पर लगाया जाता है।
अब इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में शिक्षकों को उचित लाभ दिया जाएगा।
ई-अटेंडेंस से होगी उपस्थिति दर्ज
आदेश में यह भी कहा गया है कि जब शिक्षक को विश्रामावकाश के दौरान ड्यूटी के लिए बुलाया जाएगा, तो उनकी उपस्थिति “हमारे शिक्षक” पोर्टल के माध्यम से ई-अटेंडेंस सिस्टम द्वारा दर्ज की जाएगी।
यह सुनिश्चित करेगा कि ड्यूटी की सही जानकारी दर्ज हो और भविष्य में लाभ देने में कोई समस्या न आए।
अर्जित अवकाश का मिलेगा लाभ
जारी निर्देशों के अनुसार, यदि शिक्षक छुट्टियों में ड्यूटी करते हैं, तो उनकी उपस्थिति के आधार पर उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025 के नियम-27 के तहत अर्जित अवकाश प्रदान किया जाएगा।
इससे शिक्षकों को उनके अतिरिक्त कार्य का उचित प्रतिफल मिलेगा।
किन-किन अधिकारियों को भेजा गया आदेश?
यह आदेश प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजा गया है। साथ ही इसकी प्रतिलिपि कई प्रमुख विभागों और अधिकारियों को भी प्रेषित की गई है, जिनमें शामिल हैं:
- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग
- सचिव, जनजातीय कार्य विभाग
- संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र
- समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
- जिला कोषालय एवं पेंशन अधिकारी
- विकासखंड शिक्षा अधिकारी
शिक्षकों को बड़ी राहत
सरकार के इस फैसले से उन शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें पहले छुट्टियों में ड्यूटी करने के बावजूद कोई अतिरिक्त अवकाश नहीं मिल पाता था। अब उन्हें उनके काम के बदले उचित अवकाश मिल सकेगा।
