बिग ब्रेकिंग न्यूज: 60 वर्ष के बाद भी शिक्षामित्रों की नहीं समाप्त हो रहीं सेवा, बीएसए साहब का आया बड़ा व महत्वपूर्ण आदेश, जानिए क्या कहा गया है इसमें?
शिक्षामित्रों पर बड़ा अपडेट: 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद सेवा जारी नहीं रहेगी, बीएसए हरदोई ने जारी किया निर्देश हरदोई: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) हरदोई द्वारा एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है, जिसमें शिक्षामित्रों की सेवा अवधि को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार, प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद सेवायोजित नहीं किया जाएगा।

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि संज्ञान में आया है कि कुछ विकास क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद भी विद्यालयों में उपस्थिति दर्ज कराने और कार्य करने की अनुमति दी जा रही थी।
इस संबंध में शासनादेश संख्या 68-50999/83/2022-5 दिनांक 17 फरवरी 2023 का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया गया कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षामित्र योजना के अंतर्गत कार्यरत शिक्षामित्रों की सेवा अवधि 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि तक ही मान्य होगी। इसके बाद उनकी सेवा स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
बीएसए हरदोई ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों एवं नगर शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा 60 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके शिक्षामित्रों को सेवायोजित न रखा जाए।
जारी आदेश की प्रतिलिपि जिलाधिकारी हरदोई, मुख्य विकास अधिकारी, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक तथा संबंधित विद्यालयों को भी भेजी गई है।
आदेश जारी तिथि: 08-05-2026
जारीकर्ता: डॉ. अजीत सिंह
पद: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई