उत्तर प्रदेश के इन स्कूलों पर लटक सकता है ताला, शिक्षा विभाग ने सभी जिला BSA को दिए निर्देश
लखनऊ। प्रदेश में बिना मान्यता संचालित विद्यालयों vidyalaya पर बेसिक शिक्षा विभाग basic shiksha vibhag ने सख्ती शुरू कर दी है। अब तक जिलों District से 1230 गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों vidyalaya की पहचान की गई है। विभाग ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) BSA को निर्देश दिया है कि ऐसे विद्यालयों vidyalaya को तत्काल बंद कराया जाए।
प्रदेशभर में बड़ी संख्या में निजी विद्यालय vidyalaya बिना परिषद की मान्यता के गली-गली में संचालित हो रहे हैं। इन अमान्य स्कूलों School में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि इनमें योग्य शिक्षक, सुरक्षा मानक, पाठ्यपुस्तकें और निरीक्षण प्रणाली का अभाव होता है। इससे बच्चों की शिक्षा shiksha की गुणवत्ता पर गंभीर असर पड़ता है।
परिषदीय विद्यालयों Parishadiya vidyalaya में 50 से कम नामांकन वाले स्कूलों School के विलय के दौरान शिक्षक teacher संगठनों ने भी यह मुद्दा उठाया था कि अमान्य विद्यालयों vidyalaya की वजह से सरकारी स्कूलों में नामांकन नहीं बढ़ पा रहा है। इसी के बाद बेसिक शिक्षा विभाग basic shiksha vibhag ने सभी जिलों District को बगैर मान्यता प्राप्त स्कूलों School की सूची तैयार करने और उन पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
अब तक 75 जिलों District में से 52 जिलों District में 1230 अमान्य विद्यालय vidyalaya चिह्नित किए गए हैं, जिनमें अधिकांश स्कूल कक्षा 5वीं तक संचालित हैं। नियम के अनुसार, पहली कक्षा से स्कूल school संचालन के लिए बेसिक शिक्षा परिषद basic shiksha parishad से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। अब तक 23 जिलों District से रिपोर्ट report प्राप्त नहीं हुई है।
विभाग vibhag ने इन जिलों District को शीघ्र ही अमान्य विद्यालयों vidyalaya की सूची भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी जिलों District को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अमान्य विद्यालयों का संचालन किसी भी दशा में न होने पाए। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी की ओर से 31 अक्टूबर October तक मंडलीय समीक्षा बैठक meeting में भी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के साथ नियमित निगरानी बढ़ाने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारियों BSA को निर्देश दिए जा रहे हैं।








