UP Teacher’s Transfer: शिक्षकों के ऑफलाइन तबादले, प्रभारी प्रधानाध्यापकों के प्रोन्नत वेतनमान को लेकर आदेश जारी

UP Teacher’s Transfer: शिक्षकों के ऑफलाइन तबादले, प्रभारी प्रधानाध्यापकों के प्रोन्नत वेतनमान को लेकर आदेश जारी

UP Teacher’s Transfer: उत्तर प्रदेश के एडेड माध्यमिक स्कूलों के 1641 प्रधान, शिक्षकों का ऑफलाइन तबादला दिसम्बर से अगले वर्ष जनवरी के बीच होगा। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने मंगलवार को इसका आदेश जारी किया। इसके साथ ही शासन ने प्राथमिक स्कूलों में उन्हीं प्रधानाध्यापकों को प्रोन्नत वेतनमान देने का निर्णय लिया है, जिनके लिए कोर्ट ने आदेश दिए हैं।

 

इस साल जून महीने में आए ऑफलाइन आवेदनों पर शीतकालीन अवकाश के दौरान कार्यवाही शुरू होगी। आदेश के मुताबिक ऑफलाइन स्थानान्तरण कार्यवाही किसी कारण से 27 जून 2025 तक पूरी नहीं हो सकने की सूरत में निदेशालय स्तर पर लम्बित 1641 अध्यापकों के ऑफलाइन स्थानान्तरण के लिए दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया था। शासन ने विशेष परिस्थिति में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधान और अध्यापकों के ऑफलाइन स्थानान्तरण के लिए व्यवस्था की है।

जिनके लिए कोर्ट का आदेश, उ‌न्हें ही प्रोन्नत वेतनमान

शासन ने प्राथमिक स्कूलों में उन्हीं प्रधानाध्यापकों को प्रोन्नत वेतनमान देने का निर्णय किया है, जिनके लिए कोर्ट ने आदेश दिए हैं। सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद और अन्य बनाम त्रिपुरारी दुबे और अन्य के मामले में मंगलवार को अपर मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने प्रधानाध्यापक का प्रभार संभाल रहे जिन सहायक अध्यापकों को प्रोन्नत वेतनमान देने के आदेश दिए हैं, सिर्फ उन्हें प्रोन्नत वेतनमान मिलेगा। सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ज्येष्ठता सूची बनाएं, जिससे आगे नियमित तैनाती हो। बेसिक शिक्षा अधिकारियों के स्तर से इस पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

सांसद-विधायक एडेड स्कूलों के लिए जारी कर सकेंगे अपनी निधि से अग्रिम राशि

एडेड माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुर्ननिर्माण एवं नवनिर्माण आदि के लिए सांसद और विधायक अपनी निधि से अग्रिम राशि जारी कर सकेंगे। कैबिनेट ने इस साल अगस्त महीने में इससे संबंधित एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अब तक नियम यह था कि सरकार एडेड स्कूलों को विद्यालय भवनों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुर्ननिर्माण और नवनिर्माण आदि पर होने वाले कुल खर्च का 75 प्रतिशत राशि प्रदान करती थी और शेष 25 प्रतिशत राशि विद्यालय को अपने पास से देना पड़ता था। शासन द्वारा उसके हिस्से की राशि जारी किए जाने की शर्त यह है कि पहले एडेड स्कूल प्रबन्धन संबंधित मद के लिए अपने हिस्से की 25 फीसदी राशि जारी करें।

 

12 जून 2023 को जारी शासनादेश के अनुसार विद्यालयों के हिस्से की 25 फीसदी राशि सांसद या विधायक निधि से भी लिए जाने का प्रावधान किया गया था। इस प्रावधान के बावजूद दूसरी एक और समस्या सामने आ गई थी। सांसद या विधायक निधि का भुगतान काम पूरा होने के बाद ही जारी किया जाता है। ऐसे में शासन की ओर से आवंटित राशि के भुगतान में फिर से अड़चन आ गई। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस समस्या को देखते हुए सांसद या विधायक निधि की राशि को अग्रिम जारी कराने का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा, जिसे कैबिनेट ने वाजिब मानते हुए सांसद और विधायक निधि से केवल स्कूलों के निर्माण के लिए अग्रिम राशि जारी किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी थी।

Leave a Comment

WhatsApp Group Join