UP Outsourcing: यूपी में आउटसोर्सिंग कर्मियों की भर्ती के लिए न‍ियमों में हुए बदलाव, योगी सरकार ने जारी क‍िया आदेश

UP Outsourcing: यूपी में आउटसोर्सिंग कर्मियों की भर्ती के लिए न‍ियमों में हुए बदलाव, योगी सरकार ने जारी क‍िया आदेश

‎अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक स्कूलों में अब आउटसोर्सिंग पर चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल निर्धारित की गई है। अभी तक इन पदों पर भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट निर्धारित की गई थी। यही नहीं जिस जिले का विद्यालय होगा, उसी जिले के स्थानीय निवासी को भर्ती किया जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी ढंग से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

‎विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा उमेश चंद्र की ओर से मंगलवार को आउटसोर्सिंग पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों की भर्ती के लिए संशोधित शैक्षिक अर्हता सहित अन्य बदलाव को शासनादेश जारी कर दिया गया।

‎अभी तक इंटरमीडिएट पास अभ्यर्थी की ही की जा सकती थी भर्ती

‎बता दें क‍ि बीते 28 अक्टूबर 2022 को जारी शासनादेश के अनुसार, इन पदों पर इंटरमीडिएट पास अभ्यर्थी की ही भर्ती की जा सकती थी। यही नहीं अभी तक प्रदेश भर में किसी भी जिले के विद्यालय में अभ्यर्थी भर्ती के लिए आवेदन कर सकता था, लेकिन अब सिर्फ वह अपने जिले के विद्यालय में ही भर्ती के लिए आवेदन कर सकेगा।

‎अभ्यर्थियों के पास कम होंगे भर्ती के अवसर

‎फिलहाल, इससे अभ्यर्थियों के पास भर्ती के अवसर कम होंगे। विभाग स्थानीय लोगों को ही भर्ती का अवसर इसलिए दे रहा है कि सफाई कर्मी सहित अन्य पदों पर निर्धारित मानदेय इतना नहीं है कि दूसरे जिले में रहकर कोई युवा नौकरी कर सके। वहीं, स्थानीय लोगों को वरीयता देने से लोगों को अपने घर के नजदीक आसानी नौकरी मिल सकेगी।

‎आउटसोर्स कर्मियों का पारिश्रमिक न्यूनतम 16 हजार से 18 हजार रुपये

‎बता दें, अपने नौवें बजट में योगी सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों का पारिश्रमिक न्यूनतम 16 हजार से 18 हजार रुपये तक करने का एलान किया है। अभी तक उन्हें आठ-दस हजार रुपये ही मिलते थे। इसकी प्रक्रिया को सुनियोजित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन भी किया जाएगा।महापुरुषों के नाम से भी कई योजनाएं शुरू की जाएंगी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 51 हजार रुपये की धनराशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये और विधवा पुनर्विवाह व उनकी पुत्रियों के विवाह के लिए अनुमन्य सहायता राशि को भी एक लाख रुपये कर दिया गया है।

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