UP के इन सरकारी कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया आदेश
प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट HC ने कहा कि राज्य सरकार Government के कर्मचारियों karmchariyon की तरह जनपद न्यायालय के कर्मचारी भी एक वेतन vetan वृद्धि को पाने के हकदार हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने विनोद कुमार सक्सेना व सुधीर कुमार अग्रवाल ने दिया।कोर्ट Court ने याचियों के संबंध में जनपद न्यायालय मुजफ्फरनगर की शिकायत निवारण समिति का आदेश निरस्त करते हुए यूनियन आफ इंडिया व अन्य बनाम पी. अयप्पापेरूमल के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, प्रदेश सरकार Government के 12 जून June 2024 के शासनादेश के अनुसार याचियों के मामले में दो महीने mahine के अंदर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
याची अधिवक्ता जगदीश सिंह बुंदेला ने कोर्ट Court को बताया कि विनोद कुमार सक्सेना जनपद न्यायालय मुजफ्फरनगर में स्टेनो और सुधीर कुमार अग्रवाल सदर मुंसरिम के पद से 30 जून June 2019 को सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने जिला जज मुजफ्फरनगर को प्रार्थना पत्र देकर एक जुलाई July 2018 से 30 जून June 2019 के बीच एक वेतन vetan वृद्धि सहित पेंशनरी लाभ की मांग की। उनके प्रार्थना पत्रों को चार सदस्यीय शिकायत निवारण समिति के पास भेजा गया।









