सुप्रीम कोर्ट निर्देश: बी.एड. डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षकों के लिए NIOS कराएगा अनिवार्य 6 माह का ब्रिज कोर्स

सुप्रीम कोर्ट निर्देश: बी.एड. डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षकों के लिए NIOS कराएगा अनिवार्य 6 माह का ब्रिज कोर्स

‎उपरोक्त के मद्देनजर, सभी हितधारकों द्वारा निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाना है:

‎1.यह पाठ्यक्रम केवल उन्हीं प्राथमिक शिक्षकों के लिए होगा जिन्हें

‎एनसीटीई की दिनांक 28.06.2018 की अधिसूचना के अनुसार बी.एड. डिग्री के साथ नियुक्त किया गया था और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11.08.2023 के निर्णय की तिथि से पहले सेवा में थे।

‎2.उपरोक्त बिंदु (i) में दर्शाए गए शिक्षक पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए इस एकमुश्त अवसर का लाभ उठा सकते हैं क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि किसी भी उम्मीदवार द्वारा

‎शैक्षणिक अधिकारियों द्वारा तय समय सीमा के भीतर पाठ्यक्रम में भाग लेने और उसे पूरा करने में विफल रहने पर उनकी नियुक्ति अमान्य हो जाएगी।

‎3.प्रतिभागी शिक्षकों को एनआईओएस पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के एक वर्ष के भीतर पाठ्यक्रम पूरा करना होगा.

‎4.ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण करना केवल उपरोक्त बिंदु (i) में दर्शाए गए शिक्षकों के लिए होगा, ताकि उनके मौजूदा रोजगार की रक्षा की जा सके। यह ब्रिज कोर्स उन शिक्षकों के लिए मान्य नहीं होगा जो आगे चलकर प्राथमिक शिक्षक के रूप में नौकरी चाहते हैं।

‎अतः एनआईओएस प्राथमिक शिक्षक शिक्षा में 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स (ब्रिज) सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए रूपरेखा तैयार करेगा और इस संबंध में जानकारी समय-समय पर एनआईओएस की वेबसाइट www.nios.ac.in पर उपलब्ध रहेगी।

‎यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

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