यूपी के इतने सरकारी कर्मचार‍ियों को फरवरी में नहीं मिलेगा वेतन, योगी सरकार ने जारी क‍िया आदेश जानें क्या है वजह?

यूपी के इतने सरकारी कर्मचार‍ियों को फरवरी में नहीं मिलेगा वेतन, योगी सरकार ने जारी क‍िया आदेश जानें क्या है वजह?

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने मानव संपदा पोर्टल पर 31 जनवरी तक संपत्तियों की ऑनलाइन जानकारी नहीं देने वाले 47,816 कर्मियों को 10 मार्च तक का मौका प्रदान कर दिया है। संपत्तियों की ऑनलाइन जानकारी दर्ज करने के बाद ही इन कर्मियों का जनवरी व फरवरी माह का वेतन दिया जाएगा। यानी इन कर्मियों को जनवरी के बाद अब फरवरी माह का भी वेतन नहीं मिलेगा।मुख्य सचिव एसपी गोयल ने इस संबंध में गुरुवार को शासनादेश जारी करते हुए विभागाध्यक्षों से कहा है कि 31 जनवरी तक ऑनलाइन ब्योरा न देने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान चयन वर्ष में पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। इन कर्मियों को इस वर्ष एसीपी का लाभ भी नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही विदेश यात्रा, प्रतिनियुक्ति आदि के लिए सतर्कता अनुमति नहीं दी जाएगी।

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शासनादेश में यह भी कहा गया है कि कार्मिकों द्वारा पोर्टल पर चल-अचल संपत्तियों की जानकारी न देने के बाद भी यदि जनवरी-2026 का वेतन दिया गया है, तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी के खिलाफ नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी। संपत्तियों की जानकारी 10 मार्च तक देने के बाद ही आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वेतन जारी किया जाएगा।

कार्मिक विभाग ने शासनादेश जारी करते हुए 31 जनवरी तक चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर देने का निर्देश दिया था। इसके बाद दो फरवरी को शासनादेश जारी करते हुए कहा गया था कि पोर्टल पर सूचना अपलोड न करने के बाद भी यदि किसी कार्मिक का वेतन दिया गया है, तो आहरण वितरण अधिकारी के खिलाफ विभागीय स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। इसकी जानकारी कार्मिक विभाग को भी देने को कहा गया थासंपत्तियों की जानकारी न देने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। कार्मिक विभाग को एनआइसी से मिली जानकारी के मुताबिक, 31 जनवरी तक 47,816 कार्मिकों द्वारा चल-अचल संपत्तियों की जानकारी पोर्टल पर नहीं दी गई है।

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