बड़ी खबर: शिक्षामित्रों को लेकर चार बड़े अधिकारियों की तरफ से आया बड़ा व महत्वपूर्ण आदेश, जानिए क्या कहा गया है इसमें?

बड़ी खबर: शिक्षामित्रों को लेकर चार बड़े अधिकारियों की तरफ से आया बड़ा व महत्वपूर्ण आदेश, जानिए क्या कहा गया है इसमें?

शासन द्वारा गठित समिति द्वारा शिक्षामित्रों की मांगो / समस्याओं के निराकरण हेतु विभिन्न तिथियों में बैठके आयोजित की गयी तथा मानदेय वृद्धि व अन्य समस्याओं पर विचार किया गया। मा० उच्य व्यायालय द्वारा अवमानना याचिका संख्या-7048/2024 में पारित आदेश दिनांक 18.09 2025 के अनुपालन हेतु समिति की बैठक दिनांक 17.10.2025 को आहुत की गयी, जिसमें समिति द्वारा माठ उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.01.2024, जिसमें समिति को मानदेय वृद्धि के सम्बन्ध में approriate decision लेने के निर्देश दिये गये, के अनुपालन में रागिति के संज्ञान में निग्ण तथ्य आये
1-उत्तर प्रदेश शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-नादेश दिनांक 20.05.1900 में शिक्षामित्र योजना स्वागू करने का निर्णय लिया गया। शिक्षा मित्र पोजना का कार्यग्ययन मुख्यता निधर्धारित छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु वैशिक शिक्षा परिषद यो अधीन संघाला प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में किया जायेगा, जिससे निर्धारित मानकों के अनुसार अध्यापकों की व्यवस्था नहीं हुई।

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2-मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका सं० उ०२० सरकार बनाम आनन्द सुमार बादर, 2018 (13) एस०सी०सी० 560 में दिनांक 25.07.2017 को आदेश पारित किया गया जिसमें मा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक्षा 12.09.2015 को यथावत रखते हुए राज्य सरकार को यह छूट दो गयी कि शिक्षा मित्रों को चाहे तो बह उन्हीं शार्ती यो आधार पर Canting कराये जिसने में Abaanian से पहले कार्य कर रहे थे। शासनादेश दिनांक 20.00.2017 द्वारा शिक्षा मित्रों को मानदेय रु० 10,000 प्रतिभाह पर नियोजित करने हेतु अनुमति प्रदान की प्राथकि Alation से पहले शिक्षा निश्री का मानदेय ओवल क० 3500/- प्रतिमाह था तथा चे शिक्षा मित्रों के रूप में कार्य करते रही. जब कि रह विधिक रूप से राध्यकारी नहीं था।

३- शिक्षा मित्र योजना दिनांक 26.05.1999 में प्रारम्भ की गयी थी तत्समय उनका मानदेय रू0 1450/-प्रतिमाह था, जिसको शासनादेश दिनांक 01 जुलाई, 2001 द्वारा ० 2250/- प्रतिमाह शरानादेश दिनांक 10 अक्टूबर, 2005 द्वारा ११० 2400/- प्रतिमान शासनादेश दिनांक 15 जून 2007 द्वारा सं० 3000/-

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