राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार, दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, निर्धारित कट ऑफ तिथियों का का विस्तरण।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिनका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में शासनादेश दिनांक 28.06.2024 द्वारा निर्धारित कट ऑफ तिथियों का का विस्तरण।