PM Housing Scheme: इन लोगों को नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा, 31 मार्च तक चलेगा सर्वे

PM Housing Scheme: इन लोगों को नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा, 31 मार्च तक चलेगा सर्वे

प्रधानमंत्री आवास योजना yojna (ग्रामीण) 2.0 का सर्वे अब शुरू हो चुका है। यह योजना yojna विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को पक्का घर Home देने के लिए बनाई गई थी। इस योजना yojna के तहत 2024-25 से लेकर 2028-29 तक कई परिवारों को पक्के मकान मिलेंगे।मध्य प्रदेश में 31 मार्च 2025 तक लोग नए आवेदन कर सकते हैं, और इसके लिए अब मोबाइल ऐप mobile app का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

PM Housing Scheme

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क्या है पीएम आवास योजना yojna (ग्रामीण) 2.0? प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का दूसरा चरण ग्रामीण इलाकों के पात्र परिवारों को पक्के मकान देने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना yojna के तहत, मध्य प्रदेश MP में पात्र परिवारों को पक्के घर मिलेंगे। इस सर्वे में उन परिवारों को वरीयता दी जाएगी जो बेघर हैं, विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवारों को। कैसे करें आवेदन अब आवेदक खुद अपने मोबाइल mobile से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें “Awas Plus” ऐप डाउनलोड download करना होगा। इस ऐप के जरिए सर्वे प्रक्रिया में हिस्सा लिया जा सकता है। राष्ट्रीय सूचना information केंद्र ने यह ऐप app तैयार किया है, जिससे लोग आसानी से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।

आवेदन की प्रक्रिया और नियम

लाभार्थी को अपने मोबाइल में Awas Plus-2024 सर्वे और आधार फेस आईडी ऐप डाउनलोड download करना होगा।
आवेदन के लिए आधार कार्ड aadhar card जरूरी है।
एक मोबाइल फोन phone से एक ही आवेदन किया जा सकता है।
पीएम आवास योजना yojna के लिए प्राथमिकताएं इस योजना yojna में सबसे पहले उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास घर नहीं है, खासकर अनुसूचित जाति-जनजाति के परिवारों को। इसके बाद बाकी पात्र परिवारों family को घर दिए जाएंगे।

कौन लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे?

जिन किसान की केसीसी लिमिट 50 हजार से अधिक है।
जिनके पास पक्का घर, तीन पहिया या चार पहिया वाहन हैं।
जिनके पास ढाई एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि है।
जिनके पास 11.5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि है।
जिनके परिवार family में कोई सदस्य सरकारी नौकरी job में है या जिनका कोई व्यवसाय है। जो लोग इनकम टैक्स income tax या बिजनेस टैक्स business tax देते हैं, वे भी इस योजना yojna से बाहर रहेंगे।

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