‎22 सितंबर से सस्ता होगा LPG सिलेंडर या नहीं? जानिए नई GST दरों का असर

‎22 सितंबर से सस्ता होगा LPG सिलेंडर या नहीं? जानिए नई GST दरों का असर

‎देश में 22 सितंबर से नया GST रिफॉर्म लागू हो रहा है। इसका असर रोजमर्रा की कई चीजों की कीमतों पर पड़ेगा। खाने-पीने के सामान से लेकर कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और गाड़ियां तक कई चीजें सस्ती होने जा रही हैं। ऐसे में लोग यह जानना चाह रहे हैं कि क्या LPG सिलेंडर भी सस्ता होगा?

‎GST दरों में बड़ा बदलाव

‎3 सितंबर को हुई GST काउंसिल की बैठक में सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब 12% और 28% वाले GST स्लैब खत्म कर दिए गए हैं। इसके बाद सिर्फ दो दरें बचेंगी – 5% और 18%।

‎जरूरी सामान जैसे खाद्य वस्तुएं, कपड़े और सामान्य उपयोग की चीजों पर 5% टैक्स लगेगा।

‎महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियां और अन्य वस्तुओं पर 18% टैक्स लगेगा।

‎इस फैसले के बाद 22 सितंबर से कई चीजों के दाम घट जाएंगे।

‎LPG सिलेंडर पर क्या होगा असर?

‎घरेलू LPG सिलेंडर (जो किचन में इस्तेमाल होता है) पर अभी 5% GST लगता है।

‎कमर्शियल LPG सिलेंडर (होटल-रेस्टोरेंट आदि में इस्तेमाल होने वाले) पर 18% GST लगाया जाता है।

‎GST काउंसिल की बैठक में LPG सिलेंडर पर टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसका मतलब है कि 22 सितंबर के बाद भी घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कोई कमी नहीं होगी।

‎कमर्शियल सिलेंडर पर ज्यादा टैक्स क्यों?

‎कमर्शियल सिलेंडर को व्यवसायिक उपयोग के लिए माना जाता है। होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट जैसे स्थानों पर इसका इस्तेमाल होता है। इसी कारण सरकार इन पर 18% GST वसूलती है।

‎कौन-कौन से प्रोडक्ट्स होंगे सस्ते?

‎नई GST दरों से आम जनता को काफी राहत मिलेगी। 22 सितंबर से ये चीजें सस्ती होंगी।

‎रोजमर्रा की FMCG वस्तुएं (साबुन, तेल, बिस्किट आदि)

‎दवाइयां और स्वास्थ्य से जुड़ी चीजें

‎शिक्षा सामग्री (किताबें, स्टेशनरी आदि)

‎इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे टीवी, एसी

‎ऑटोमोबाइल और कृषि उपकरण

‎वहीं, तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक जैसे सिन प्रोडक्ट्स पर GST बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। सुपर लग्ज़री कारों पर भी इतना ही टैक्स लगाया जाएगा।

‎22 सितंबर से कई सामान जरूर सस्ते होंगे, लेकिन LPG सिलेंडर की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। घरेलू सिलेंडर पर 5% और कमर्शियल पर 18% GST पहले की तरह ही लागू रहेगा।

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