केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: अब फैमिली पेंशन के नियमों में हुआ अहम बदलाव, जानिए नई व्यवस्था
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पारिवारिक पेंशन (Family Pension) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। कर्मचारी पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने नया निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब दिवंगत सरकारी कर्मचारी के माता-पिता को हर साल जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करना अनिवार्य होगा। यह नियम उन मामलों पर लागू होगा, जहां कर्मचारी की मृत्यु के बाद माता-पिता को बढ़ी हुई दर से फैमिली पेंशन दी जाती है।
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विभाग के अनुसार, कई ऐसे मामले सामने आए थे, जिनमें माता-पिता में से एक की मृत्यु के बाद भी बढ़ी हुई दर से पेंशन जारी रही। इस नई व्यवस्था से ऐसे मामलों में पारदर्शिता बनी रहेगी और रिकॉर्ड को समय पर अपडेट किया जा सकेगा।
नए फैमिली पेंशन नियम क्या हैं?
CCS (EOP) Rules, 2023 के तहत, यदि किसी सरकारी कर्मचारी का निधन हो जाता है और उसकी पत्नी/पति या कोई पात्र संतान नहीं है, तो उसके माता-पिता को आजीवन फैमिली पेंशन का अधिकार दिया जाएगा।
यदि दोनों माता-पिता जीवित हैं, तो उन्हें कर्मचारी के अंतिम वेतन का 75% पेंशन के रूप में मिलेगा।
यदि सिर्फ एक अभिभावक जीवित है, तो पेंशन की दर 60% होगी।
यह बदलाव माता-पिता के हित में किया गया है ताकि उन्हें नियमित आर्थिक सहायता मिलती रहे।
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हर साल देना होगा जीवन प्रमाण पत्र
DoPPW ने यह भी स्पष्ट किया है कि माता-पिता को हर साल अक्टूबर से नवंबर के बीच जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। यह प्रमाण पत्र बैंक या संबंधित संस्था में जमा किया जा सकता है।
वहीं, 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनभोगियों को राहत देते हुए सरकार ने उन्हें 1 अक्टूबर से प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा दी है, ताकि वे बिना किसी परेशानी के समय पर प्रक्रिया पूरी कर सकें।
सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु पर भी मिलेगा लाभ
विभाग ने यह भी कहा है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद निधन करता है, तो उसके परिवार को बढ़ी हुई दर से पेंशन सात वर्षों तक या फिर मृतक की संभावित 67 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) दी जाएगी।
यह नियम सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा, जिनमें 65 वर्ष की उम्र में रिटायर होने वाले डॉक्टर भी शामिल हैं।
👉 मुख्य बिंदु:
अब हर साल माता-पिता को जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी।
दोनों माता-पिता को अंतिम वेतन का 75%, एक को 60% पेंशन मिलेगी।
80 वर्ष से अधिक उम्र वालों को 1 अक्टूबर से प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा।
सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु पर भी 7 साल तक बढ़ी हुई दर से पेंशन।
नियमों से पेंशन प्रणाली होगी अधिक पारदर्शी और सटीक।









