कृषक कल्याण योजना:- मुख्यमंत्रीयोगी आदित्यनाथ आज यूपी के 11,690 किसानों के परिवारों को देंगे 5-5 लाख रुपये की सहायता 

कृषक कल्याण योजना:- मुख्यमंत्रीयोगी आदित्यनाथ आज यूपी के 11,690 किसानों के परिवारों को देंगे 5-5 लाख रुपये की सहायता 

‎उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के हित में लगातार कई योजनाएं चला रही है, जिनमें से एक बेहद अहम योजना है – मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। इस योजना के तहत अगर किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या वह गंभीर रूप से दिव्यांग हो जाता है, तो उसके परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख रुपये दिए जाते हैं ‎आज, 16 जून को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं 11,690 किसानों के परिजनों को इस योजना के अंतर्गत 562 करोड़ रुपये की मदद सीधे उनके खातों में ट्रांसफर करेंगे। यह कार्यक्रम जनपद अंबेडकरनगर से संचालित किया जाएगा, जहाँ मुख्यमंत्री किसानों के आश्रितों को यह सहायता सौंपेंगे।

‎मुख्यमंत्री ने इस पहल को लेकर सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह योजना संकट की घड़ी में किसानों और उनके परिवारों को संबल देने का एक सशक्त माध्यम है। इस दौरान मुख्यमंत्री अंबेडकरनगर जिले में 194 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे, जिनके लिए 1184 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

‎क्या है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना?

‎यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से किसानों और उनके परिवारों के लिए चलाई जा रही एक सुरक्षा कवच की तरह है। इस योजना के अंतर्गत यदि कोई किसान खेती करते समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना का शिकार हो जाता है – चाहे उसकी मौत हो जाए, वह दिव्यांग हो जाए, दोनों हाथ-पैर या आंखों की रोशनी खो दे – तो उसके परिजनों को सरकार 5 लाख रुपये तक का मुआवजा देती है।

किन दुर्घटनाओं को किया गया है कवर?

‎इस योजना में केवल खेतों में हुई दुर्घटनाएं ही नहीं, बल्कि कई अन्य प्रकार की आपदाएं भी शामिल की गई हैं:

‎खेत में काम करते समय सांप या जंगली जानवर का काट लेना

‎करंट लगना या बिजली गिरना

‎बाढ़, आग, मकान गिरने जैसी प्राकृतिक आपदाएं

‎आतंकी हमला जैसी अप्रत्याशित घटनाएं‎

‎इन सभी परिस्थितियों में पीड़ित किसान या उसके परिजनों को 5 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। इसके अलावा, यह योजना सिर्फ किसान को नहीं बल्कि उसके परिवार के सदस्यों को भी सुरक्षा देती है।

कैसे लें इस योजना का लाभ?

‎इस योजना का लाभ उठाने के लिए पीड़ित परिवार को दुर्घटना घटित होने के 45 दिनों के भीतर आवेदन करना होता है। आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, मेडिकल रिपोर्ट आदि जमा करने होते हैं।

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