CM Yuva Udyami Yojana: योगी सरकार ने किया योजना में बड़ा बदलाव, अब इन डिग्री वालों को भी मिलेगा लाभ
उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और नए MSME की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत 21 से 40 वर्ष की आयु के युवा जिनकी शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8वीं पास है 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ऋण की राशि 4 वर्षों में वापस करनी होगी।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत उद्यम लगाने वाले युवाओं को बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की शर्ताें में सरकार ने छूट दी है।
नियमों में किए गए बदलाव के अनुसार, जिन लाभार्थियों के पास मान्यता प्राप्त संस्थानों से तकनीकी या व्यावसायिक क्षेत्रों की डिप्लोमा, डिग्री अथवा सर्टिफिकेट है तो उन्हें योजना में बैंक से ऋण लेने के लिए अन्य प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है।
यानी बीई, बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए, बीबीए, एमबीए, सीए, सीएस, आर्किटेक्ट आदि क्षेत्रों के डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र पर उद्योग विभाग इकाई लगाने की पत्रावली बैंक को भेजेगा। बैंक से उसे स्वीकृति मिलने के बाद ऋण वितरित कर दिया जाएगा।इसके अतिरिक्त अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को योजना के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने एक ढील और दी है।
पांच लाख तक के ऋण के लिए जिस आवेदक के पास प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना की तरह पांच दिवसीय न्यूनतम 30 घंटे का ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रशिक्षण कराकर रोजगार से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।
540 पत्रावली बैंक को प्रेषित
योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2700 व्यक्तियों को उद्यमी बनाने का लक्ष्य दिया गया है। इसके सापेक्ष अब तक 540 पत्रावली उद्याेग विभाग की ओर से बैंक को ऋण स्वीकृति के लिए भेजी जा चुकी है। अभी तक 150 की स्वीकृति विभिन्न बैंकों द्वारा की गई है। 84 आवेदकों को ऋण वितरित किया गया है।