Birth Certificate :- बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं और जरूरी दस्तावेज क्या है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप 

Birth Certificate :- बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं और जरूरी दस्तावेज क्या है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप 

ज के डिजिटल युग में जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) एक बेहद जरूरी दस्तावेज बन चुका है। यह न सिर्फ पहचान का सबूत होता है, बल्कि स्कूल में एडमिशन, पासपोर्ट बनवाने, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पेंशन, सरकारी योजनाओं और कानूनी दस्तावेजों में भी अनिवार्य होता है।

अगर आप उत्तर प्रदेश (UP) में 2025 में बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए पूरी जानकारी देगा – ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके, जरूरी दस्तावेज, शुल्क, समयसीमा और महत्वपूर्ण वेबसाइट लिंक्स के साथ।

बर्थ सर्टिफिकेट क्या होता है?

बर्थ सर्टिफिकेट एक सरकारी दस्तावेज होता है जो किसी व्यक्ति के जन्म की तारीख, स्थान, माता-पिता का नाम, लिंग आदि की पुष्टि करता है। इसे भारत में स्थानीय नगर निगम, पंचायत या नगर पालिका द्वारा जारी किया जाता है।

उत्तर प्रदेश में कौन बर्थ सर्टिफिकेट जारी करता है?

उत्तर प्रदेश में जन्म प्रमाण पत्र स्थानीय नगर निगम/नगर पालिका या ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जाता है। इसके लिए आप जनपद (जिला) की नगर निकाय वेबसाइट या e-NagarSewa Portal का उपयोग कर सकते हैं।


बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के दो तरीके

1. ऑनलाइन प्रक्रिया (2025 के अनुसार)

उत्तर प्रदेश सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन सेवा शुरू की है ताकि लोगों को लाइन में खड़े होने की जरूरत न पड़े।

ऑनलाइन आवेदन के स्टेप्स:

वेबसाइट पर जाएं:
https://e-nagarsewaup.gov.in

“Citizen Services” सेक्शन में जाएं और “Birth Certificate” विकल्प चुनें।

User Registration करें, अगर पहले से ID नहीं है।

Login करें और “Apply for Birth Certificate” पर क्लिक करें।

फॉर्म भरें:

  • बच्चे का नाम (अगर है)
  • जन्म की तारीख
  • जन्म स्थान
  • माता-पिता का नाम
  • हॉस्पिटल का नाम या घर पर जन्म

दस्तावेज अपलोड करें:

  • जन्म प्रमाण पत्र (हॉस्पिटल से मिला)
  • माता-पिता की पहचान पत्र (आधार/पैन/राशन कार्ड)
  • निवास प्रमाण पत्र

सबमिट करें और शुल्क का भुगतान करें (अगर कोई हो)।

Reference Number नोट करें जिससे आप आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकें।

स्थिति कैसे जांचें?

वेबसाइट के होमपेज पर जाकर “Track Application Status” ऑप्शन से स्थिति देख सकते हैं।


2. ऑफलाइन प्रक्रिया

अगर आपके पास इंटरनेट सुविधा नहीं है, तो आप नजदीकी नगर निगम कार्यालय या ग्राम पंचायत में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ऑफलाइन आवेदन के लिए आवश्यक चीजें:

जन्म की जानकारी से भरा हुआ फॉर्म

बच्चे का हॉस्पिटल डिस्चार्ज पेपर या अस्पताल से सर्टिफिकेट

माता-पिता का ID प्रूफ और निवास प्रमाण

दवाई की दुकान की पर्ची, यदि घर पर डिलीवरी हुई हो

कहां जमा करें?

शहरी क्षेत्र में: नगर निगम/नगर पालिका कार्यालय

ग्रामीण क्षेत्र में: ग्राम पंचायत/ब्‍लॉक डेवलपमेंट ऑफिस


जरूरी दस्तावेजों की सूची

क्रम दस्तावेज का नाम अनिवार्यता
1 बच्चे का हॉस्पिटल प्रमाण पत्र अनिवार्य
2 माता-पिता का आधार कार्ड अनिवार्य
3 निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य
4 राशन कार्ड / वोटर ID वैकल्पिक
5 जन्म के समय ली गई फोटो (अगर हो) वैकल्पिक

आवेदन की समय सीमा

0 से 21 दिन के अंदर: कोई लेट फीस नहीं लगती।

21 से 30 दिन: विलंब शुल्क देना होता है।

30 दिन से अधिक: जिला मजिस्ट्रेट (DM) की अनुमति लेनी होती है।


फीस (2025 में)

आवेदन का समय शुल्क
21 दिन के अंदर ₹0 (मुफ्त)
21 से 30 दिन के बीच ₹10 – ₹50 तक
30 दिन से ऊपर ₹100+ affidavit

जन्म प्रमाण पत्र की स्थिति कैसे देखें?

https://e-nagarsewaup.gov.in पर जाएं

“Track Application” सेक्शन पर क्लिक करें

Reference Number डालें

स्थिति स्क्रीन पर आ जाएगी

डाउनलोड कैसे करें?

जब प्रमाण पत्र स्वीकृत हो जाए, तो आप उसे ऑनलाइन PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं।

डाउनलोड लिंक ईमेल/SMS के माध्यम से भी आता है।


बर्थ सर्टिफिकेट को अपडेट या सही कैसे करें?

अगर प्रमाण पत्र में कोई गलती है जैसे नाम की स्पेलिंग, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, आदि तो आप “Correction Request” ऑनलाइन कर सकते हैं:

लॉगिन करें

“Edit/Correction” विकल्प चुनें

सही जानकारी भरें

Supporting Documents अपलोड करें

Submit करें


कुछ महत्वपूर्ण वेबसाइट लिंक

सुविधा लिंक
e-Nagar Sewa पोर्टल https://e-nagarsewaup.gov.in
जन्म प्रमाण पत्र आवेदन https://e-nagarsewaup.gov.in/ulbapps
आवेदन ट्रैक करना https://e-nagarsewaup.gov.in/TrackApplication
हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5121 (UP Government)

किसे अनिवार्य रूप से बनवाना चाहिए?

नवजात शिशु के माता-पिता

स्कूल एडमिशन के समय बच्चे के अभिभावक

जिनके पास अभी तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है

पासपोर्ट, आधार या सरकारी योजनाओं के लिए आवश्यक हो

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