समस्त अभिभावकगण ध्यान दें विद्यालय जाएं पर इन बातों का रखें ध्यान, वरना।
*अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना*
_संस्था अधिनियम – 2009 (014)_
_PREVENTION OF VIOLENCE &_
_DAMAGE TO PROPERTY ACT. 2009 भाग तीन के तहत अब हो सकती है तीन साल की कैद।_
*समस्त अभिभावकगण ध्यान दें 👇*
•विद्यालय के स्टाफ से दुर्व्यवहार करने पर
•विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुँचाने पर।
•विद्यालय व स्टाफ के काम में वाधा पहुँचाने पर।
•विद्यालय के किसी भी सदस्य को डराने व धमकाने पर
•यह सब अब गैर जमानती अपराध है ।