समस्त अभिभावकगण ध्यान दें विद्यालय जाएं पर इन बातों का रखें ध्यान, वरना।

समस्त अभिभावकगण ध्यान दें विद्यालय जाएं पर इन बातों का रखें ध्यान, वरना।

*अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना*

_संस्था अधिनियम – 2009 (014)_

_PREVENTION OF VIOLENCE &_

_DAMAGE TO PROPERTY ACT. 2009 भाग तीन के तहत अब हो सकती है तीन साल की कैद।_

*समस्त अभिभावकगण ध्यान दें 👇*

•विद्यालय के स्टाफ से दुर्व्यवहार करने पर

•विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुँचाने पर।

•विद्यालय व स्टाफ के काम में वाधा पहुँचाने पर।

•विद्यालय के किसी भी सदस्य को डराने व धमकाने पर

•यह सब अब गैर जमानती अपराध है ।

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