यूपी बेसिक स्कूलों में शिक्षक ट्रांसफर को लेकर नया अपडेट, दंपत्ति नीति में हुआ बदलाव

यूपी बेसिक स्कूलों में शिक्षक ट्रांसफर को लेकर नया अपडेट, दंपत्ति नीति में हुआ बदलाव

उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के अंतर्जनपदीय तबादलों को लेकर नया आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में पति-पत्नी (दंपत्ति) नीति को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है। अब यदि पति और पत्नी दोनों बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक हैं तो स्थानांतरण के लिए जिस पति या पत्नी ने आवेदन किया है, केवल उसी के आवेदन पर विचार किया जाएगा। आवेदन न करने वाले पति या पत्नी का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।

 

पहले जारी निर्देशों में दंपत्ति नीति को लेकर अलग व्यवस्था बताई गई थी। चार जून 2026 को जारी पत्र में कहा गया था कि यदि पति-पत्नी दोनों बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षक हैं और दोनों में से कोई एक स्थानांतरण के लिए आवेदन करता है तो शिक्षक-छात्र अनुपात को ध्यान में रखते हुए किसी एक का स्थानांतरण किया जा सकता है। लेकिन नए आदेश में इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए साफ कर दिया गया है कि केवल आवेदन करने वाले शिक्षक या शिक्षिका के स्थानांतरण अनुरोध पर ही विचार किया जाएगा।

 

किन परिस्थितियों में हो सकता है स्थानांतरण

बेसिक शिक्षा विभाग ने विशेष परिस्थितियों में शिक्षकों के अंतर्जनपदीय तबादलों पर विचार करने की बात कही है। इनमें शिक्षक या शिक्षिका स्वयं, उनके जीवनसाथी या अविवाहित बेटे-बेटी के दिव्यांग होने की स्थिति शामिल है। इसके अलावा कैंसर जैसी गंभीर बीमारी और डायलिसिस जैसी स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों में भी स्थानांतरण पर विचार किया जा सकता है।

 

विभाग की ओर से यह भी बताया गया था कि बड़ी संख्या में बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक जनगणना 2026-27 के कार्य में लगे हुए हैं। ऐसे में बड़े स्तर पर तबादले करने से जनगणना कार्य प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए विशेष परिस्थितियों के आधार पर ही निर्णय लिया जा रहा है।

 

दंपत्ति नीति में क्या बदला

 

नए आदेश के अनुसार यदि पति और पत्नी दोनों परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक हैं तो दोनों में से जिस व्यक्ति ने स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है, उसी के मामले पर आगे प्रक्रिया की जाएगी। दूसरे शिक्षक या शिक्षिका का स्थानांतरण केवल इसलिए नहीं किया जाएगा कि उनके पति या पत्नी ने आवेदन किया है।

इसके अलावा विशेष परिस्थितियों के अलावा किसी अन्य मामले में स्थानांतरण के लिए अलग अनुमति की जरूरत होगी। पहले जारी निर्देशों में विषम परिस्थितियों में मुख्यमंत्री की मंजूरी से स्थानांतरण की व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया था।

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