बेसिक शिक्षा परिषद् के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों / मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के संबंध में।

बेसिक शिक्षा परिषद् के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों / मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के संबंध में।

ग्रीष्मकालीन अवकाश को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद् का बड़ा आदेश, 25 जून से खुलेंगे विद्यालय

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् ने परिषद् के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। परिषद् के सचिव द्वारा 16 जून 2026 को जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के सभी परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश 20 मई से 24 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा तथा 25 जून 2026 से विद्यालयों में नियमित पठन-पाठन प्रारंभ किया जाएगा।

जारी निर्देशों में कहा गया है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियां सुचारु रूप से संचालित हो सकें, इसके लिए विद्यालय स्तर पर आवश्यक तैयारियां पहले ही पूर्ण कर ली जाएं। इसी क्रम में 22, 23 एवं 24 जून 2026 को सभी शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारी विद्यालय में उपस्थित रहेंगे और आवश्यक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देंगे।

आदेश के अनुसार इन तीन दिनों के दौरान कक्षाओं को व्यवस्थित करने, मिड-डे मील व्यवस्था की तैयारी करने, पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, विद्यालय प्रबंधन समिति एवं समुदाय के सहयोग से आवश्यक कार्य पूरे करने, बाल वाटिका की तैयारी करने तथा विद्यालय परिसर की साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त रसोईघर एवं शौचालयों की स्वच्छता, खेल सामग्री की उपलब्धता तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं को भी दुरुस्त करने के लिए कहा गया है।

परिषद् ने स्मार्ट क्लास एवं आईसीटी लैब वाले विद्यालयों में इन सुविधाओं को क्रियाशील बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही बिजली कनेक्शन, पेयजल व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि 25 जून को विद्यालय खुलने पर विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

आदेश में यह भी कहा गया है कि 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विद्यालयों में शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। योग दिवस कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए विद्यालय स्तर पर आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी।

बेसिक शिक्षा परिषद् ने यह भी स्पष्ट किया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) के प्रावधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र में न्यूनतम 220 कार्य दिवस सुनिश्चित किए जाने हैं। इसलिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए।

यह आदेश प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों, मंडलीय अधिकारियों एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दिया गया है। परिषद् का उद्देश्य विद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत व्यवस्थित एवं सुचारु रूप से कराना है ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

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