रिवर्ट होंगे बिना TET बने जूनियर शिक्षक? इन सवालों के जवाब नहीं

रिवर्ट होंगे बिना TET बने जूनियर शिक्षक? इन सवालों के जवाब नहीं

लखनऊ सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक अर्हता परीक्षा (TET) पास करना अनिवार्य है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के बाद वे जूनियर शिक्षक परेशान हैं, जो प्रमोशन पाकर इस पद तक पहुंचे हैं लेकिन TET पास नहीं की है। इस मामले में शिक्षा विभाग की ओर से कोई आदेश जारी न होने से भी शिक्षक असमंजस में हैं। शिक्षकों को यह डर सता रहा है कि क्या इन्हें रिवर्ट किया जाएगा?

सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को यह आदेश दिया था कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले बेसिक और जूनियर शिक्षकों को TET पास करना जरूरी होगा। यह आदेश उन शिक्षकों पर भी लागू होगा, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) लागू होने से पहले से पढ़ा रहे हैं। इसके खिलाफ कई शिक्षकों और संगठनों ने पुनर्विचार याचिकाएं दायर की थीं। इन पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने TET से कोई छूट नहीं दी, हालांकि TET पास करने की समयसीमा दो साल से बढ़ाकर तीन साल कर दी है।

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इन सवालों के जवाब नहीं

जो जूनियर शिक्षक TET नहीं कर सके हैं, उनका क्या होगा?

क्या प्रमोशन पाकर जूनियर शिक्षक बने शिक्षकों को डिमोट कर दिया जाएगा?

RTE लागू होने के बाद विभाग ने खुद प्रमोशन किया तो इसके लिए शिक्षक कैसे जिम्मेदार हैं?

आगे इस तरह के प्रमोशन किए जाएंगे या नहीं?

ऐसे मिला था प्रमोशन

शिक्षा विभाग में प्रमोशन के दौरान प्राथमिक शिक्षकों के पास प्राथमिक के प्रधानाध्यापक के साथ जूनियर शिक्षक का भी विकल्प मिला था। कई शिक्षक प्राथमिक से जूनियर शिक्षक बन गए, लेकिन RTE के तहत जूनियर शिक्षक के लिए अलग से TET पास करने का प्रावधान है।

मांग, स्थिति साफ करे विभाग

प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय कुमार सिंह का कहना है कि कोर्ट का कोई भी आदेश होता है तो उसके बाद विभागीय आदेश भी जरूरी होता है। अमल तो विभागीय आदेश पर ही किया जाएगा। जो भी असमंजस है, उसे विभाग को दूर करना चाहिए। वहीं, इस बारे में बेसिक शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि अधिकारियों और विधि विशेषज्ञों के साथ बैठक कर इस पर फैसला किया जाएगा।

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