अवकाश सम्बन्धी शिक्षामित्र विशेष सूचनाएं अपर मुख्य सचिव 

अवकाश सम्बन्धी शिक्षामित्र विशेष सूचनाएं अपर मुख्य सचिव

‎मातृत्व अवकाश

‎अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणुका कुमार जी के शासनादेश (30 दिसम्बर 2019) के अनुसार, शिक्षामित्रों / अनुदेशकों को पहले दो बच्चों हेतु 180-180 दिन यानी कुल 360 दिन का मातृत्व अवकाश स्वीकृत होगा।

‎🔹 अन्य अवकाश

‎शिक्षामित्रों को चिकित्सा अवकाश (Medical Leave), CCL एवं LWP देय नहीं है।आकस्मिक अवकाश

‎संविदा वर्ष में शिक्षामित्रों को 11 आकस्मिक अवकाश दिए जाते हैं।

‎👉 आकस्मिक अवकाश समाप्त होने के बाद या अन्य कारण से अनुपस्थिति होने पर मानदेय में कटौती की जाएगी।

‎🔹 शिक्षण कार्य

‎शिक्षामित्र कक्षा 1 से 5 तक समय सारणी के अनुसार शिक्षण कार्य करेंगे।

Leave a Comment

WhatsApp Group Join