‎फर्जी डिग्री पर नौकरी: शिक्षक की सेवा समाप्त, एफआईआर और वेतन वापसी के आदेश

‎‎फर्जी डिग्री पर नौकरी: शिक्षक की सेवा समाप्त, एफआईआर और वेतन वापसी के आदेश

‎उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के रहने वाले सहायक अध्यापक मुजाहिद हुसैन, पुत्र जलीस अहमद, को फर्जी शैक्षिक प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी पाने के मामले में सेवा से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। मुजाहिद की नियुक्ति प्राथमिक विद्यालय बरामई, विकासखंड हसायन, जनपद हाथरस में वर्ष 2012 की बी.ए. डिग्री (अनुक्रमांक 5027326) के आधार पर हुई थी।

‎जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हाथरस द्वारा जब उनकी डिग्री की ऑनलाइन जांच छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर की वेबसाइट पर की गई, तो रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा आया – “Roll Number not found, please contact university with all original marksheet”। इसके बाद उनकी नियुक्ति संबंधी दस्तावेजों की दोबारा समीक्षा की गई, जिससे यह बात सामने आई कि उन्होंने फर्जी अंकतालिका प्रस्तुत कर शिक्षक पद प्राप्त किया था।

‎जांच के बाद मुजाहिद हुसैन को कारण बताओ नोटिस भेजा गया, लेकिन उनका जवाब असंतोषजनक और साक्ष्यविहीन पाया गया। इसके बाद पंजीकृत डाक से अंतिम नोटिस भेजा गया, परंतु उन्होंने कोई ठोस या भरोसेमंद जवाब नहीं दिया। उन्हें कई बार मौका देने के बावजूद जब वे कोई वैध प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो यह स्पष्ट हो गया कि उनकी नियुक्ति पूरी तरह फर्जी थी।

‎जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वाति भारती ने इस मामले में कड़ा कदम उठाते हुए आदेश जारी किया कि मुजाहिद हुसैन की नियुक्ति को शुरुआत से ही अमान्य माना जाए और उनकी सेवा को समाप्त किया जाए। इसके साथ ही उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराने और अब तक की सेवा के दौरान प्राप्त सभी वेतन की वसूली के निर्देश भी दिए गए हैं।

‎हालांकि, आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि मुजाहिद हुसैन को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी सेवा नियमावली 1973 के अंतर्गत उच्च अधिकारी के समक्ष अपील करने का अधिकार रहेगा।

Leave a Comment

WhatsApp Group Join