निलंबन के बाद बहाली एवं वेतन बहाल करने संबंधी आदेश

निलंबन के बाद बहाली एवं वेतन बहाल करने संबंधी आदेश

श्री/श्रीमती KUNJBIHARI TIWARI UPS KARAUNHA HEADMASTER-INCHARGE MANIKPUR क्षेत्र RURAL. को। निर्धारित समय से पूर्व विद्यालय बन्द करना तथा स्वयं टाइम एण्ड मोशन का अनुपालन न किया जाना एवं स्टॉफ द्वारा न कराया जाना, घोर लापरवाही, स्वेछाचारिता. शासनादेश व विभागीय आदेश की अवहेलना करना। 2-पूर आरोप के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए कार्यालय पत्रांक BSA/14449-58/2025-26 ‌द्वारा उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वर्ग नियमावली 1973 सपठित उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07/02/2026 द्वारा जांच हेतु श्री/श्रीमती KRISHNA DUTT PANDEY पदनाम BEO MAU को जांच अधिकारी नामित किया गया था।

 

2-प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही में कार्यालय के पत्रांक 1333-34 DATE 09-03-2026 द्वारा आरोप पत्र निर्गत किया गया जिसमें अपचारी शिक्षक/शिक्षिका के विरुद्ध । निर्धारित समय से पूर्व विद्यालय बन्द करना तथा स्वयं टाइम एण्ड मोशन का अनुपालन न किया जाना एवं स्टॉर्क द्वारा न कराया जाना, घोर लापरवाही, स्वेछाचारिता, शासनादेश व विभागीय आदेश की अवहेलना करना। 2- पूर आरोप अधिरोपित किये गये।

 

3- प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही में जांच अधिकारी के पत्र दिनांक 19/03/2026 के माध्यम से श्री/श्रीमती KUNJBIHARI TIWARI के विरुद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में जांच आख्या उपलब्ध करायी गयी। जांच आख्या के परीक्षणोपरान्त अपचारी शिक्षक/शिक्षिका पर अधिरोपित । – निर्धारित समय से पूर्व विद्यालय बन्द करना तथा स्वयं टाइम एण्ड मोशन का अनुपालन न किया जाना एवं स्टॉफ द्वारा न कराया जाना, घोर लापरवाही. स्वेछाचारिता, शासनादेश व विभागीय आदेश की अवहेलना करना। 2- पूर्व आरोप प्रमाणित पाये गये।

 

4-प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही में अपचारी शिक्षक/शिक्षिका पर अधिरोपित। निर्धारित समय से पूर्व विद्यालय बन्द करना तथा स्वयं टाइम एण्ड मोशन का अनुपालन न किया जाना एवं स्टॉफ द्वारा न कराया जाना, घोर लापरवाही, स्वेछाचारिता, शासनादेश व विभागीय आदेश की अवहेलना करना। 2-पूर आरोप पाये जाने के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त श्री/श्रीमती KUNJBIHARI TIWARI के विरुद्ध कार्यालय पत्रांक 16804-12/2025-26 DATE 29-03-2026 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वर्ग नियमावली 1973 सपठित उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के अन्तर्गत सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को संचयी प्रभाव के साथ वेतन वृद्धि का रोकना संचयी प्रभाव के साथ 01 वेतन वृद्धि का रोकना के साथ बहाल किया जाता है।

 

5-श्री/श्रमती KUNJBIHARI TIWARI को निलंबन अवधि का सवेतन बहाल करते हुए HEADMASTER-INCHARGE UPS KARAUNHA MANIKPUR क्षेत्र RURAL को शासनादेश संख्या- रिट-981/अरसठ-52022-657/2021 दिनांक 20.08.2022 में उल्लिखित प्राविधानानुसार UPS REHUNTA विकास खण्ड/नगर क्षेत्र CHITRAKOOT RURAL में पदस्थापित किया जाता है।

 

स्पीकिंग ऑर्डर का सारांश-जाँच अधिकारी की जाँच आख्या के आधार पर श्री कुंजबिहारी तिवारी ई०प्र०अ० स०अ० की एक वेतनवृद्धि स्थायी रूप से रोकते हुए आनलाइन पोर्टल (निलंबन बहाली पोर्टल) में निहित व्यवास्थानुसार विद्यालय आवंटन की कार्यवाही पोर्टल के माध्यम से की जायेगी। तद्रानुसार श्री कुंजबिहारी तिवारी इं०प्र०अ० स०अ० को सवेतन बहाल किया जाता है।

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