बिना eHRMS छुट्टी नहीं! सरकार का सख्त आदेश, ऐसे कराएं अवकाश Approved, शासनादेश जारी
उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की अवकाश प्रणाली को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जारी शासनादेश के अनुसार अब सभी प्रकार के अवकाश—चाहे वे आकस्मिक अवकाश (CL), अर्जित अवकाश (EL), चिकित्सीय अवकाश (Medical Leave) या अन्य किसी भी श्रेणी के हों—केवल मानव सम्पदा पोर्टल (eHRMS) के माध्यम से ही स्वीकृत किए जाएंगे। इस व्यवस्था को सभी विभागों में अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकार का मानना है कि इस ऑनलाइन प्रणाली से न केवल कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी, बल्कि अवकाश स्वीकृति में होने वाली देरी और अनियमितताओं पर भी रोक लगेगी। साथ ही, कर्मचारियों को बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से पूरी की जा सकेगी।
अवकाश आवेदन की प्रक्रिया
मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से अवकाश आवेदन करने के लिए कर्मचारी को सबसे पहले पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। इसके लिए कर्मचारी अपना यूजर आईडी अथवा कर्मचारी कोड और पासवर्ड का उपयोग करता है। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड में उपलब्ध “Leave” या “Apply Leave” विकल्प का चयन करना होता है।
इसके बाद कर्मचारी को अवकाश का प्रकार चुनना होता है, जैसे कि CL, EL या मेडिकल अवकाश। फिर अवकाश की प्रारंभ और समाप्ति तिथि दर्ज करनी होती है तथा आवश्यकतानुसार कारण भी लिखना होता है। यदि किसी प्रकार का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, तो उसे भी पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है। सभी विवरण भरने के बाद आवेदन को सबमिट कर दिया जाता है।
स्वीकृति की प्रक्रिया
आवेदन सबमिट होने के बाद यह संबंधित अधिकारी, जैसे कि रिपोर्टिंग अधिकारी या डीडीओ (DDO) के पास स्वतः पहुंच जाता है। अधिकारी पोर्टल पर लॉगिन कर आवेदन का अवलोकन करते हैं और आवश्यकतानुसार उसे स्वीकृत, अस्वीकृत या संशोधन हेतु वापस कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी कर्मचारी को पोर्टल पर ही उपलब्ध रहती है।
आवेदन की स्थिति कैसे देखें
कर्मचारी अपने अवकाश आवेदन की स्थिति भी पोर्टल पर आसानी से देख सकता है। इसके लिए “Leave Status” या “History” विकल्प में जाकर यह जाना जा सकता है कि आवेदन लंबित है, स्वीकृत हो चुका है या अस्वीकृत कर दिया गया है।
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महत्वपूर्ण निर्देश
शासनादेश के अनुसार अब ऑफलाइन या कागजी रूप में दिए गए अवकाश आवेदन मान्य नहीं होंगे। सभी कर्मचारियों के लिए मानव सम्पदा पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही, पुराने अवकाश विवरणों को भी पोर्टल पर अद्यतन करने के निर्देश दिए गए हैं।