OPS Latest Update: 28 फरवरी के बाद बंद होगा NPS खाता, सरकार ने दिए।

OPS Latest Update: 28 फरवरी के बाद बंद होगा NPS खाता, सरकार ने दिए।

उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर एक अहम latest update सामने आया है। जिन कर्मचारियों ने OPS का विकल्प चुना है, उनका NPS खाता 28 फरवरी के बाद बंद कर दिया जाएगा। यह जानकारी सरकार ने विधान परिषद में आधिकारिक तौर पर साझा की है।

यह फैसला उन कार्मिकों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनकी नियुक्ति का विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले जारी हुआ था। ऐसे कर्मचारियों को ही OPS चुनने की eligibility दी गई है।

किन कर्मचारियों को मिलेगा OPS का लाभ?

सरकार के अनुसार, केवल वही कर्मचारी इस सुविधा के दायरे में आएंगे:

जिन पदों का विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले निकला था

जिन्होंने समय रहते OPS का विकल्प चुना

जिनके नियुक्ति प्राधिकारियों ने आवश्यक आदेश जारी किए

विधान परिषद में सपा एमएलसी डॉ. मान सिंह यादव के प्रश्न के जवाब में संसदीय कार्य राज्यमंत्री जसवंत सैनी ने यह official announcement दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पहले आदेश जारी करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 और NPS खाता बंद करने की तिथि 30 जून 2025 तय की गई थी।

लेकिन कई मामलों में या तो कर्मचारियों ने देरी से विकल्प दिया या विभागों ने समय पर आदेश जारी नहीं किए। इसी वजह से अब 28 फरवरी को अंतिम तिथि तय की गई है।

सरल शब्दों में समझें तो 28 फरवरी के बाद ही NPS में जमा धनराशि को GPF खाते में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

NPS से GPF ट्रांसफर: क्या है Online Process?

सरकार ने साफ किया है कि NPS में जमा राशि को सीधे GPF खाते में समायोजित किया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभागों को आवश्यक guidelines जारी की जा चुकी हैं।

हालांकि, कई कर्मचारियों की शिकायत रही है कि प्रक्रिया में देरी के कारण उन्हें ब्याज का नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे अपने विभाग से official details की पुष्टि जरूर कर लें।

NPS शिक्षकों का मुद्दा भी गरमाया

विधान परिषद में NPS के दायरे में आने वाले शिक्षकों का विषय भी जोर-शोर से उठा। सदस्य ध्रुव कुमार पाठक ने कहा कि कई शिक्षक अधिकारियों की लापरवाही का शिकार हो रहे हैं।

NPS के तहत कर्मचारी का 10% और राज्य का 14% अंशदान जमा करने का प्रावधान है। यह राशि NSDL के माध्यम से जमा की जाती है। लेकिन आरोप है कि राज्यांश समय पर जमा नहीं होता, जिससे ब्याज का नुकसान होता है।

ध्रुव त्रिपाठी ने यह भी बताया कि कई ऐसे शिक्षक जो OPS के पात्र हैं, उनकी NPS राशि अब तक GPF खाते में ट्रांसफर नहीं की गई है।

कुछ शिक्षकों को रिटायरमेंट के बाद मात्र 800 से 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिल रही है, जो आज की महंगाई के हिसाब से बेहद कम मानी जा रही है।

सरकार का जवाब क्या है?

माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने सदन में कहा कि राज्यांश जमा करने में किसी प्रकार की देरी नहीं हो रही है। उनके अनुसार, सरकार प्रत्येक तिमाही में समय से धनराशि जारी कर रही है।

हालांकि, सदन में यह सुझाव भी दिया गया कि 10% और 14% दोनों अंशदान एक साथ जमा किए जाएं ताकि कर्मचारियों को ब्याज का नुकसान न उठाना पड़े। सभापति ने इस सुझाव के परीक्षण के निर्देश दिए हैं।

कर्मचारियों के लिए Important Guidelines

यदि आपने OPS का विकल्प चुना है तो अपने विभाग से स्थिति की पुष्टि करें

NPS खाते की क्लोजर डेट 28 फरवरी के बाद की प्रक्रिया समझ लें

GPF ट्रांसफर की आधिकारिक जानकारी लिखित रूप में लें

eligibility से जुड़े दस्तावेज सुरक्षित रखें

सरकारी कर्मचारियों के लिए यह फैसला सीधे उनके भविष्य से जुड़ा है। पेंशन केवल एक आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा है।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश में OPS को लेकर सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। 28 फरवरी के बाद NPS खाते बंद होने की प्रक्रिया शुरू होगी और पात्र कर्मचारियों की राशि GPF में स्थानांतरित की जाएगी।

अब जरूरी है कि कर्मचारी समय पर अपने दस्तावेज और विकल्प की स्थिति की पुष्टि कर लें, ताकि किसी तरह की देरी या तकनीकी अड़चन से बचा जा सके।

पेंशन से जुड़ा यह official update हजारों कर्मचारियों के लिए राहत भी है और सतर्क रहने का संकेत भी।

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