विस्तारित नगरीय सीमा श्रीमान सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का आदेश👆
पत्रांकः शि०नि०३०/५1453-772/2025-26 दिनांक- 27-10-2025
विषयः जनपदों में ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित विद्यालय, जो नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन की अधिसूचना के कारण विस्तारित नगरीय सीमा में सम्मिलित हुए है के सम्बन्ध में।
महोदय,
कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-68-5001 (099)/2/2025 अनुभाग-5 (बेसिक शिक्षा) आई०/ 1121586/2025 दिनांक 21.10.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा जनपदों में ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित विद्यालय, जो नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन की अधिसूचना के कारण विस्तारित नगरीय सीमा में सम्मिलित हुए है के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश दिये गये है-
1- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित विद्यालय जो नगर विकास विभाग उ०प्र० शासन की अधिसूचना के कारण विस्तारित नगरीय सीमा में अवस्थित है, में कार्यरत अध्यापकों से विकल्प (सहमति) लेकर नगरीय क्षेत्र के अध्यापकों के संवर्ग में सम्मिलित कर लिया जाये।
2- विस्तारित नगर सीमा के विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं से इस प्रतिबन्ध के साथ विकल्प प्राप्त किया जाये कि नगर क्षेत्र में उनके समायोजन होने के फलस्वरूप उनकी वरिष्ठता सम्बन्धित नगरीय संवर्ग के अध्यापक / अध्यापिकाओं में सबसे नीचे होगी।
अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन की अधिसूचना के कारण विस्तारित नगरीय सीमा में सम्मिलित ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों से विकल्प (सहमति) प्राप्त कर उनकी वरिष्ठता सम्बन्धित नगरीय क्षेत्र के अध्यापक/अध्यापिकाओं में सबसे नीचे रखते हुए नगरीय संवर्ग में सम्मिलित करते हुए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) (तैनाती) नियमावली 2008 (अद्यतन संशोधित) में गठित समिति
द्वारा नगरीय क्षेत्र के विद्यालयों में नियमानुसार पदस्थापित करना सुनिश्चित करें। विस्तारित नगरीय सीमा में सम्मिलित ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत शिक्षक/ शिक्षिका जिनके द्वारा विकल्प (सहमति) दिया गया है. से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त किया जाये कि
“मैं भली-भांति अवगत हूँ कि मेरा संवर्ग परिवर्तन हो रहा है तथा ग्रामीण संवर्ग से नगर क्षेत्र में स्वेच्छा से पदस्थापित / समायोजित होकर जा रहा / रही हूँ, तथा उस संवर्ग मे जाने पर उस संवर्ग में कार्यरत पूर्व की अध्यापकों की ज्येष्ठता सूची में मुझे निम्न कम में रखा जायेगा और में भविष्य में पदोन्नति पाने के लिए तथा ज्येष्ठता सूची में उच्च कम में रखे जाने हेतु कोई प्रयास नहीं करूंगा/करूंगी।”
कृपया उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण पारदर्शिता के साथ नियमानुसार तत्काल पूर्ण करना सुनिश्चित करें। किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी / सदस्य सचिव उत्तरदायी होंगे।










